मुख्यमंत्री पलायन रोकथम योजना (एमपीआरवाई)

योजना का मुख्य उद्देश्य पलायन एवं ग्राम्य विकास आयोग द्वारा 50 प्रतिशत तक प्रभावित 474 ग्रामों में निवासरत परिवारों/बेरोजगार युवाओं/रिवर्स माइग्रेंट आदि को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु गैप फिलिंग एवं वर्तमान में क्रियान्वित विभिन्न विभागीय योजनाओं के रूप में इस योजनान्तर्गत आवश्यक वित्तीय सहायता के माध्यम से पलायन को रोकना तथा रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है। योजनान्तर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन से सम्बन्धित स्वरोजगारोन्मुखी/कौशल विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। योजना का क्रियान्वयन 11 सितम्बर, 2020 से किया जा रहा है।
लाभार्थी:
474 पलायन प्रभावित गांवों के परिवार, बेरोजगार युवा और वापस लौटे प्रवासी।
लाभ:
कृषि, बागवानी और पशुपालन में वित्तीय सहायता, स्वरोजगार सहायता और कौशल विकास।
आवेदन कैसे करें
पात्र व्यक्ति निर्दिष्ट ग्रामीण विकास कार्यालयों या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।