मुख्यमंत्री पलायन रोकथम योजना (एमपीआरवाई)

योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग द्वारा चिन्हित 474 पलायन प्रभावित गांवों में निवासरत परिवारों, बेरोजगार युवाओं, रिवर्स माइग्रेंट्स आदि को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा विभागीय योजनाओं में कमियों को पूरा करना तथा पलायन को रोकने और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि पलायन आयोग पलायन प्रभावित गांवों की सूची में शामिल करने के लिए अतिरिक्त गांवों की पहचान/सिफारिश कर सकता है। योजना के तहत कृषि, बागवानी और पशुपालन से संबंधित स्वरोजगार और कौशल विकास पहलों को प्राथमिकता दी जाती है।
लाभार्थी:
स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुसार 474 पलायन प्रभावित गांवों के परिवार, बेरोजगार युवा और रिवर्स माइग्रेंट्स।
लाभ:
स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को आजीविका के अवसर और सामुदायिक लाभ उपलब्ध कराना।
आवेदन कैसे करें
प्रस्तावों को संबंधित खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से ग्रामीणों से इनपुट शामिल करते हुए बॉटम-अप दृष्टिकोण का उपयोग करके विकसित किया जाता है। इसके बाद इन प्रस्तावों को संकलित किया जाता है, उनकी समीक्षा की जाती है तथा गहन जांच के बाद जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन के लिए राज्य को भेजा जाता है।