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    प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

    PMAYG
    • दिनांक : 01/04/2016 -

    उद्देश्य और उद्देश्य

    पीएमएवाई-जी का लक्ष्य 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है।

    पीएमएवाई-जी की मुख्य विशेषताएं

    • न्यूनतम इकाई (घर) का आकार 25 वर्ग मीटर है जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक समर्पित क्षेत्र शामिल है।
    • पहाड़ी राज्यों में प्रति इकाई सहायता 1.30 लाख रुपये है।
    • स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी), एमजीएनआरईजीएस या किसी अन्य समर्पित वित्तपोषण स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के लिए सहायता (12,000 रुपये) का प्रावधान।
    • घर के निर्माण के लिए एमजीएनआरईजीए के तहत अकुशल श्रम मजदूरी के 95 व्यक्ति दिवस का प्रावधान, इकाई के अतिरिक्त सहायता।
    • यदि लाभार्थी ऐसा चाहे तो उसे वित्तीय संस्थानों से 70,000/- रुपये तक का ऋण प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी।
    • बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल, बिजली, स्वच्छ और स्वच्छ पेयजल के प्रावधान के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण। कुशल खाना पकाने का ईंधन, सामाजिक और तरल अपशिष्ट का उपचार आदि।
    • लाभार्थी को सभी भुगतान डीबीटी मोड के माध्यम से उनके बैंक/डाकघर खातों में किए जाएंगे जो सहमति से आधार से जुड़े हैं।
    • स्थानीय सामग्री, उपयुक्त डिजाइन और प्रशिक्षित राजमिस्त्री का उपयोग करके लाभार्थियों द्वारा गुणवत्ता वाले घरों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें।
    अधिक जानकारी के लिए: 
    Sl.No. संपर्क करें संपर्क व्यक्ति
    1- राज्य डीआरडीए सेल, ग्रामीण विकास विभाग। उत्तराखंड संयुक्त निदेशक
    2 जिला स्तर मुख्य विकास अधिकारी
    परियोजना निदेशक
    3 ब्लॉक स्तर ब्लॉक विकास अधिकारी
    4 ग्राम पंचायत स्तर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी

    लाभार्थी:

    आवासहीन ग्रामीण परिवार तथा कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवार।

    लाभ:

    पक्के मकान के लिए वित्तीय सहायता, शौचालय के लिए अतिरिक्त धनराशि, श्रमिकों की मजदूरी, तथा सुविधाओं के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल।

    आवेदन कैसे करें

    ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन करें या खंड विकास अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी या राज्य डीआरडीए सेल से संपर्क करें।