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    इन्दिरा अम्मा भोजनालय

    indra amma
    • दिनांक : 29/07/2018 - 27/10/2018
    • सेक्टर: राज्य सेक्टर

    समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 1135/xi/15/56(38)2015 दिनांक 25.08.2015 से उत्तराखण्ड राज्य में सस्ते भोजन की कैन्टीन की व्यवस्था की गयी है, जिसका नाम ‘‘इंदिरा अम्मा भोजनालय’’ रखा गया है। कैन्टीन मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण/नियंत्रण में है। नगरीय विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका उक्त कैन्टीन के संचालन हेतु निःशुल्क स्थान/फर्नीचर आदि आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है तथा उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान क्रमशः निःशुल्क बिजली एवं पानी उपलब्ध कराते हैं। उक्त कैन्टीन का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में रू0 25.00 प्रति प्लेट तथा देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल जनपदों में रू0 20.00 प्रति प्लेट की दर से उपभोक्ता से लिया जाता है तथा रू0 10.00 प्रति प्लेट अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर जैसे अधिक जनसंख्या वाले जनपदों में अधिकतम 1200 थाली भोजन प्रतिदिन तथा अन्य जनपदों में अधिकतम 800 थाली भोजन प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाना है। स्वयं सहायता समूहों को लाभार्थियों का पूर्ण विवरण, उनके नाम एवं निवास स्थान सहित रखना आवश्यक है, ताकि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले अंशदान को प्राप्त करने में किसी प्रकार की अनियमितता न हो। कैंटीन संचालन हेतु ईंधन/एल.पी.जी. गैस की व्यवस्था जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से की जाती है। नगरीय निकायों के क्षेत्रों में राष्ट्रीय शहरी मिशन (एन.यू.एल.एम.) के अन्तर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूह भी इन्दिरा अम्मा कैंटीन संचालन हेतु पात्र हैं, इन्हें ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

    लाभार्थी:

    समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग, विशेषकर शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में।

    लाभ:

    रियायती दरों पर पौष्टिक और किफायती भोजन।

    आवेदन कैसे करें

    स्वयं सहायता समूह एनयूएलएम के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।