विधायक निधि योजना

माननीय विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के संतुलित विकास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2002 में “विधायक निधि योजना” प्रारम्भ की गई तथा शासनादेश दिनांक 07.06.2002 द्वारा विधायक निधि का गठन करते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश भी बनाये गये। उक्त दिशा-निर्देशों में समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से मांग एवं औचित्य के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार संशोधन किया गया है। वर्तमान में विधायक निधि की व्यापक व्यावहारिक दिशा-निर्देश बनाये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत पूर्व में विधायक निधि सम्बन्धी दिशा-निर्देशों को निम्नीकृत करते हुए दिशा-निर्देशों को एकीकृत परिपत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया।
लाभार्थी:
विधायकों द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के निवासी।
लाभ:
निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर स्थानीय विकास परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया जाता है।
आवेदन कैसे करें
परियोजनाएं विधायकों द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित की जाती हैं।